पालक्कडः केरल की एक अदालत ने 48 वर्षीय व्यक्ति को नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न करने के मामले में 20 साल कैद की सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक निशा विजयकुमार ने बताया कि पट्टाम्बि विशेष त्वरित अदालत के न्यायाधीश सतीश कुमार ने दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया और निर्देश दिया कि जमा कराए जाने पर यह राशि पीड़िता को दे दी जाए।
घटना राज्य के पालक्कड जिले के नट्टुकल इलाके की है। दोषी ने अपने घर पर नाबालिग का यौन उत्पीड़न किया था। वर्ष 2020 में हुई घटना के समय पीड़िता सात साल की थी।
अभियोजक ने बताया कि व्यक्ति बहाने से बच्ची को अपने घर ले गया और वहां उसका यौन उत्पीड़न किया। उन्होंने बताया कि इस मामले में 15 गवाहों के बयान दर्ज किए गए और व्यक्ति के खिलाफ 17 दस्तावेज अदालत में दाखिल किए गए थे।
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