निजी कंपनियों में 75 फीसदी स्थानीय युवकों की बहाली को लेकर श्रम विभाग सक्रिय
11 सौ कंपनियों ने कराया निबंधन, 5 हजार से अधिक कंपनियों को निबंधन कराने के लिए नोटिस
रांची : झारखंड में निजी कंपनियों में 75 फीसदी लोगों की बहाली को लेकर श्रम विभाग सक्रिय हो गया है. विधानसभा से विधेयक पारित होने के बाद निजी कंपनियों को इस नये प्रवाधान को लागू करना अनिवार्य होगा. 40 हजार से कम वेतन वाले पदों पर यह नियम लागू किया जाना है. इसके तहत 10 या इससे अधिक कर्मियों वाले निबंधित कंपनियों श्रम विभाग में निबंधन कराने अनिवार्य होगा. इसके लिे श्रम विभाग जल्द ही एक पोर्टल बनाएंगा ,जिसके माध्यम से कंपनियां अपना निबंधन करा सकेगी. हांलाकि अभी पोर्टल नहीं होने के कारण मैनुवल ही निबंधन कराया जा रहा है.
अभी तक 11सौ कंपनियों ने मैनुवल ही निबंधन करा लिया है, जबकि विभाग ने 5 हजार से अधिक कंपनियों के नोटिस भेज कर जल्द निबंधन कराने का निर्देश जारी कर दिया है.
विधानसभा विशेष कमेटि का दौरा
इसी मामले को लेकर विधानसभा की विशेष कमेटि के संयोजक नलिन सोरेन और सदस्य प्रदीप यादव ने विभाग से पूरी रिपोर्ट मांगी है, वहीं श्रम सचिव राजेश शर्मा ने विधानसभा कमेटि को विस्तृत जानकारी दी है. विधानसभा की कमेटि ने जिला स्तर पर रिपोर्ट मांगी है, विशेष कमेटि जल्द ही जिलों का दौरा कर जमीनी हकीकत का जायजा लेगी, इसके लिए 10 फरवरी को विशेष कमेटि के सदस्य गोड्डा और देवघर जिला का दौरा करेगी , विभाग के सभी अधिकारी मौजूद रहेंगे.
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