पिता की हत्या करने वाले पुत्र को आजीवन कारावास

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चाईबासा :पिता की हत्या करने के मामले में टेबो निवासी भोयास बोदरा को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ शुक्ला की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है साथ ही 10 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है. पुत्र के खिलाफ उसकी मां एदल बोदरा के बयान पर 3 मार्च 2022 को टेबो थाना में मामला दर्ज किया गया था. दर्ज मामले में बताया गया था कि एदल बोदरा का पति अदिरिया बोदरा बराबर रात में घर शराब पीकर आता था और पत्नी के साथ गाली-गलौज व मारपीट करता था.

 

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शराब पीकर अक्सर मारपीट व गाली गलौज करता था मृतक

2 मार्च 2022 की रात में भी अदिरिया बोदरा शराब पीकर घर आया और पत्नी के साथ गाली-गलौज करते हुए बांस के डंडे से मारपीट करने लगा. उसी समय उसका बड़ा बेटा भोयास बोदरा वहां आया और पिता के हाथ से डंडा छीन कर पिटाई कर दी जिससे उसके पिता बेहोश होकर गिर पड़े. अदिरिया बोदरा को रात भर घटनास्थल पर ही छोड़ दिया गया. दूसरे दिन सुबह अदिरिया बोदरा को मृत्यु पाया. अदालत को भोयास बोदरा के खिलाफ पिता की हत्या करने का साक्ष्य मिल जाने से उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई.