गिरिडीह : राजद नेता कैलाश यादव हत्याकांड में प्रधान जिला जज वीणा मिश्रा की अदालत ने चारों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इसके अलावा चार अन्य धाराओं में तीन साल से लेकर एक साल तक की सजा दी गई हैं. सभी सजा साथ साथ चलेगी। सजा पाने वालों में सुखदेव राय, उसका बेटा राजेश राय, बिक्की राय और जनार्दन राय शामिल हैं. वही न्यायालय ने सभी को दस दस हजार रूपये जुर्माना जमा करने का भी आदेश दिया है. जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर अतिरिक्त सजा कारावास में काटनी होगी। न्यायालय ने चारों को बीते 21 दिसंबर को हत्याकांड में दोषी करार दिया था। वहीं, जेल में बंद एक आरोपित बिनोद राय को पर्याप्त साक्ष्य के आभाव में रिहा कर दिया गया था. इसके पूर्व न्यायालय में सजा की बिंदु पर सुनवाई हुई.
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बचाव पक्ष के अधिवक्ता दीपक कुमार ने कहा यह मामला अधिकतम सजा के श्रेणी में नहीं आता है. उन्होंने न्यूनतम सजा देने की अपील की. पीपी गोरखनाथ सिंह ने कड़ी सजा की वकालत करते हुए कहा कि राजेश राय पर पूर्व में हत्याकांड का दोष सिद्ध हो चुका है. कड़ी सजा ही समाज मे शांति का मिसाल बनेगी. न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सजा सुनाया। घटना बेंगाबाद थाना क्षेत्र के मोटिलेडा गांव की 25 अगस्त 2020 की हैं.