JMM के पूर्व विधायक पौलुस सुरीन को आजीवन कारावास

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रांची : झामुमो के पूर्व विधायक पौलुस सुरीन और नक्सली जेठा कच्छप को दोहरे हत्याकांड मामले में निचली अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर ठेकेदार भूषण सिंह और राम गोविंद सिंह की हत्या करने का आरोप था। पिछले दिनों अदालत ने दोनों को दोषी करार दिया था। बता दे कि दो लोगों की हत्या के मामले में अपर आयुक्त की अदालत ने झामुमो के पूर्व विधायक पौलुस सुरीन और नक्सली जेठा कच्छप को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 6 अप्रैल को उन्हें दोषी करार दिया था। इस मामले में ट्रायल फेस कर रहे चार अन्य लोगों को साक्ष्य के अभाव में पहले ही बरी कर दिया गया था। वारदात वर्ष 2013 की है। भूषण सिंह और रामगोविंद की हत्या नक्सली संगठन के लोगों ने पुलिस की मुखबिरी करने के आरोप में कर दी थी। इन दोनों को उनके घर के पास चबूतरे पर खड़ा कर गोली मारी गई थी।

 

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