हत्या के आरोप में राउतु बिरुवा को आजीवन कारावास

हत्या के आरोप में राउतु बिरुवा को आजीवन कारावास तथा 10,000 रूपये जुर्माना की सजा दी गई है

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चाईबासा : पश्चिमी सिंहभूम जिले के मंझारी थाना क्षेत्र में विगत दस माह पहले भागाविला गांव में राउतु बिरूवा द्वारा गांव के ही बिर सिंह बिरूवा की पत्नी सेबती बिरूवा के साथ लपड़ थपड़ मार कर घायल कर दिया गया था।सेबती बिरूवा का आलाज के क्रम में मौत हो गया अ स्पताल में इलाज के दौरान।इसी मामले में आज राउतु बिरूवा को न्यायालय में अजीवन कारावास तथा दस हजार रूपया का जुर्माना किया गया।पुलिस फाईल से मिली जानकारी के अनुसार मंझारी थाना काण्ड सं0- 32 / 20202, दिनांक- 13.05.2022 धारा 302 भा0द0वि० के अन्तर्गत प्राथमिकी अभियुक्त राउतु बिरुवा, पे०- स्व बिशो बिरुवा, सा०- भागाविला, थाना- मंझारी, जिला प0 सिंहभूम, चाईबासा के विरूद्ध बीर सिंह बिरुवा, सा०- भागाविला, थाना मंझारी, जिला- प० सिंहभूम, चाईबासा की हत्या करने के आरोप में दर्ज किया गया था। उक्त घटना दिनांक 12.06.2022 संध्या में मृतक बीर सिंह बिरुवा की पत्नी सेवती बिरुवा अभियुक्त राउतु बिरुवा के घर में सोयी हुई थी मृतक बीर सिंह बिरुवा सेवती बिरुवा को बुलाने अभियुक्त राउतु बिरुवा के घर पहुँचा।

 

इलाज के क्रम में बीर सिंह बिरुवा की मृत्यु :

सेवती बिरुवा को सोते देख गुस्से से सेवती बिरुवा को लपड़ थप्पड़ करने लगा इस क्रम में अभियुक्त राउतु बिरुवा – द्वारा खटिया के पावा से बीर सिंह बिरुवा के सिर पर मार दिया गया। इलाज के क्रम में बीर सिंह बिरुवा की मृत्यु सदर अस्पातल, चाईबासा में हो गई। अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस द्वारा काण्ड के अभियुक्त राउतु बिरुवा को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया तथा सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए माननीय न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया, जिसके आधार पर उक्त काण्ड का विचारण सत्रवाद सं0- 179 / 2022 के क्रम में दिनांक- 12.04.2023 को माननीय न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प0 सिंहभूम, चाईबासा के न्यायालय द्वारा धारा 302 भा० द०वि० के अन्तर्गत अभियुक्त राउतु बिरुवा को आजीवन कारावास तथा 10,000/- (दस हजार) रूपये जुर्माना की सजा दी गई है।

 

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