हत्या के आरोप में वीर सिंह लागुरी को आजीवन कारावास

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चाईबासा। छोटानागरा थाना काण्ड सं0- 08 / 2021, दिनांक 10.12.2021 धारा 302, 506 भा0द0वि0 के अन्तर्गत प्राथमिकी अभियुक्त वीर सिंह लागुरी पे० स्व० जनम सिंह लागु, जिला- प० सिंहभूम, चाईबासा के विरूद्ध लादु सिद्धू, ग्राम – हिनुवा, टोला बारूसोको, थाना – छोटानागरा, जिला- प० सिंहभूम, चाईबासा की हत्या करने के आरोप में दर्ज किया गया था। उक्त घटना में दिनांक 07.12.2021 को दोपहर 3.00 बजे ग्राम – हिनुवा, टोला बारूसोको में अभियुक्त वीर सिंह लागुरी की गाय अचानक उसके दरवाजे के पास मर गई थी। इसको लेकर अभियुक्त वीर सिंह लागुरी को लगा की पूर्व में हुए विवाद को लेकर लादु सिद्धू द्वारा उसकी गाय को कुछ खिला करके मार दिया गया है। उसके बाद अभियुक्त वीर सिंह अपनी मृत गाय को लेकर डाकुवा डोंका लागुरी के जमीन पर फेंकने के लिया गया तभी लादु सिद्धू भी वहाँ पहुँचा जिसको देख कर अभियुक्त वीर सिंह गुस्सा हो गया और आवेश में आकर अपने हाथ में लिए टांगी से लादु सिद्धू के सिर पर मार दिया जिससे घटना स्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गयी । अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस द्वारा काण्ड के प्राथमिकी अभियुक्त वीर सिंह लागुरी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया तथा सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए माननीय न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया, जिसके आधार पर उक्त काण्ड का विचारण के क्रम में दिनांक 27.02.2023 को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प० सिंहभूम, चाईबासा के न्यायालय में सत्रवाद सं0- 61/2022 द्वारा धारा 302 भा0द0वि0 के अन्तर्गत अभियुक्त वीर सिंह लागुरी को आजीवन कारावास तथा 10,000/- (दस हजार) रूपये जुर्माना की सजा दी गई है।

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