रामगढ़ : गोला गोलीकांड से जुड़े गोला थाना में दर्ज 65/16 के केस में बुधवार को हजारीबाग की विशेष कोर्ट ने पूर्व विधायक ममता देवी और बीजेपी नेता राजीव जायसवाल को दो साल की सजा सुनायी है। साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। वहीं, इस केस से जुड़े अन्य अभियुक्त को बरी कर दिया गया है।
न्यायाधीश पवन राय की विशेष कोर्ट ने यह सुनवाई हुई। इससे पूर्व आठ दिसंबर को आंदोलन के नेतृत्व- कर्ता राजीव जायसवाल, तत्कालीन रामगढ़ विधायक ममता देवी सहित कुल 13 आरोपियों को कांड संख्या 79/16 में दोषी ठहराया था।
जिसमें 13 दिसंबर को राजीव जायसवाल, ममता देवी सहित 13 आरोपियों को पांच वर्ष की सजा सुनाई थी। केस में सजा सुनाए जाने के बाद तत्कालीन विधायक ममता देवी की विधायकी चली गयी।
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