माणिक को 35 दिन की जेल

कोर्ट ने विधायक की जमानत याचिका खारिज की

132

कोलकता:  बैंकशाल कोर्ट ने एक बार फिर विधायक माणिक भट्टाचार्य की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। साथ ही जज ने कहा कि माणिक को 14 मार्च तक जेल में ही रहना होगा।

यानी विधायक को अगले 35 दिनों तक जेल में रहना होगा। भर्ती भ्रष्टाचार मामले के आरोपी माणिक को अन्य आरोपियों के साथ प्रेसीडेंसी जेल में रखा गया था। माणिक 14 मार्च तक वहीं रहेंगे।

उसके बाद माणिक के मामले की कोर्ट में सुनवाई होगी। अदालत ने बुधवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद माणिक की जमानत याचिका खारिज कर दी।

इसे भी पढ़ेंःदीपाटोली में महिला से चेन छिनतई

हालांकि माणिक पहले ही उन्हें जेल में रखने पर आपत्ति जता चुके हैं। मंगलवार को कोर्ट में खड़े होकर उन्हें यह कहते सुना गया था कि अब और कितना जलूंगा? मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा क्षीण हो रही है।

मुझ पर कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, जिन्हें मैं साबित कर सकता था अगर मैं घर पर होता। लेकिन मैं एक कैदी हूँ। बुधवार को बैंकशाल कोर्ट में माणिक के मामले की सुनवाई हुई।

वहां उनके वकील ने उनकी ओर से कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी। दूसरी ओर, जांच एजेंसी ने ईडी के वकील माणिक के खिलाफ नए आरोप दायर किए और उनकी हिरासत मांगी।

जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के वकील फिरोज एडुल्जी ने अदालत को बताया कि भ्रष्टाचार के लिए परीक्षा की ओएमआर शीट या उत्तर पुस्तिकाओं का उपयोग करके विशेष ‘गुप्त संकेत’ भेजे गए थे।