पुलिस हिरासत से एक वारंटी छुड़ाने मामले में विधायक ढुल्लू को मिली जमानत

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रांची : पुलिस हिरासत से एक वारंटी को छुड़ाने के मामले में सजायाफ्ता भाजपा विधायक ढुल्लू महतो के अलावा राजेश गुप्ता और चुनचुन गुप्ता की क्रिमिनल रिवीजन में उनकी ओर से दायर जमानत याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को हुई।

मामले में कोर्ट ने प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद ढुल्लू महतो, राजेश गुप्ता और चुनचुन गुप्ता को जमानत प्रदान कर दी। प्रार्थी की ओर से बताया गया कि ढुल्लू महतो ने करीब दो तिहाई सजा काट ली है, वहीं अन्य प्रार्थी ने भी 4 माह से ज्यादा की सजा काट ली है।

इसलिए इन्हें जमानत दी जाए। मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति नवनीत कुमार की कोर्ट में हुई। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, अखौरी अविनाश, अजय शाह ने पैरवी की थी।

पिछली सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि ढुल्लू महतो ने धनबाद की निचली अदालत में सरेंडर कर दिया है। बता दे कि विधायक ढुल्लू महतो को सरकारी कार्य में बाधा डालने और पुलिस इंस्पेक्टर की वर्दी फाड़ने के मामले में दोषी करार देते हुए अक्टूबर 2019 को धनबाद की अनुमंडल दंडाधिकारी शिखा अग्रवाल की अदालत ने 18 महीने की सजा सुनाई थी।

क्या है मामला
ढुल्लू महतो पर पर पुलिस अभिरक्षा से वारंटी राजेश गुप्ता को छुड़ाने का आरोप था। विधायक और विधायक समर्थकों द्वारा वारंटी को छुड़ाने के क्रम में बरोरा के तत्कालीन थाना प्रभारी आरएन चौधरी की वर्दी भी फट गई थी। इस मामले में विधायक ढुल्लू महतो के खिलाफ बरोरा के तत्कालीन थाना प्रभारी आरएन चौधरी ने कतरास थाना में कांड संख्या- 120/13 दर्ज कराई थी।

 

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