रांची : झारखंड हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सोमवार को एनआईए के मामले में आरोपित मृत्युंजय कुमार सिंह को जमानत प्रदान कर दी।
उल्लेखनीय है कि पूर्व में कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। मृत्युंजय कुमार संतोष कंस्ट्रक्शन के मालिक हैं। उनके घर से एक बड़ी रकम बरामद हुई थी, जिसके बाद वर्ष 2020 में मृत्युंजय कुमार को गिरफ्तार किया गया था।मामले की जांच एनआईए कर रही है।
एनआईए का कहना है कि मृत्युंजय कुमार के पास से बरामद राशि सीपीआई माओवादियों की है। वे माओवादियों को आर्थिक रूप से मदद करते थे। एनआईए ने वर्ष 2021 में इस मामले को अपने हाथों में लिया था। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ऋषभ कुमार, अविनाश कुमार ने पैरवी की।
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