हाईकोर्ट ने नौशाद की याचिका को किया खारिज

कोर्ट ने कहा है एक मामला विचाराधीन है

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कोलकाता: कोलकाता हाईकोर्ट ने भांगड़ के आईएसएफ विधायक नौशाद सिद्दीकी की एक याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है एक मामला विचाराधीन है। मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सोमवार को इस दलील पर मामले को खारिज कर दिया।नौशाद ने पंचायत चुनाव को आगे बढ़ाने की मांग करते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक जनहित मामला दायर किया था।

आईएसएफ नेता नौशाद ने तर्क दिया कि या तो अदालत के आदेश के अनुसार पंचायत चुनावों के लिए पर्याप्त बल लाया जाना चाहिए या पंचायत चुनावों की चरण बढ़ा दी जानी चाहिए। अदालत द्वारा आदेशित ‘2013 जैसी ताकत’ को याद करते हुए, नौशाद ने तर्क दिया कि राज्य में पिछले दस वर्षों में जिलों, मतदाताओं और बूथों की संख्या में वृद्धि हुई हैं इसलिए, यदि पर्याप्त केंद्रीय बल उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो चुनाव 2013 की तरह कई चरणों में कराए जाने चाहिए।

नौशाद ने कहा कि उनका प्रस्ताव मतदाताओं की सुरक्षा के लिए है। यहां बता दें कि, सोमवार को अधीर के वकील ने कुछ ऐसी ही बात कही। हालांकि, उन्होंने आगे सुरक्षा ‘खतरे’ को भी निर्दिष्ट किया। बहरामपुर के सांसद और कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सोमवार को इसी मुद्दे पर कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

हाईकोर्ट में अधीर के वकील ने कई कारण बताए कि पंचायत चुनाव में धारा बढ़ाना क्यों जरूरी है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने यह भी कहा कि मामले की सुनवाई की जाएगी। हालांकि, हाईकोर्ट ने दलील दी कि नौशाद के मामले में पंचायत का एक और मामला लंबित है, इसलिए हाई कोर्ट ने केस खारिज कर दिया है।