अब जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रेशन के लिये आधार कार्ड अनिवार्य नहीं

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भारत के लोगों के लिये एक बेहद राहत भरी खबर आ रही है जहां जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रेशन के दौरान अब आधार कार्ड की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। इस तरह केंद्र सरकार की तरफ से आम जनता को बड़ी राहत मिली है। बताते चलें कि केंद्र सरकार ने भारत के रजिस्ट्रार जनरल (RGI) को देश में जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रेशन के दौरान आधार से वेरिफाई करने की मंजूरी दे दी है। रजिस्ट्रेशन के दौरान लोगों को आधार देने की जरूरत नहीं होगी। ये पूरी तरह से उनकी इच्छा पर निर्भर करेगा कि वह आधार नंबर देना चाहते हैं या नहीं।

दरअसल, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय की तरफ से कहा गया था कि बिना आधार के जन्म या मृत्यु सर्टिफिकेट को जारी नहीं किया जाएगा। वहीं अब केंद्र सरकार की तरफ से गुरुवार को जारी किए गए एक नोटिफिकेशन में आधार के संबंध में जानकारी दी गई है। बताया जा रहा है कि आईटी मंत्रालय ने आरजीआई कार्यालय को कहा है कि वह जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रेशन के दौरान दिए गए डिटेल्स को वेरिफाई करने के लिए आधार डेटाबेस का इस्तेमाल कर सकता है।

वहीं नोटिफिकेशन में बताया गया कि ‘जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969’ के तहत नियुक्त रजिस्ट्रार द्वारा रिपोर्टिंग फॉर्म में जानकारी भरनी होती है। इस जानकारी को वेरिफाई करने के लिए लोगों से आधार नंबर मांगा जाता है। हालांकि, अब ये पूरी तरह से स्वैच्छिक होगा। याद रहे कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के चलते वेरिफिकेशन के लिए अनिवार्य तौर पर आधार की मांग नहीं की जा सकती है। बता दें कि उक्त व्यवस्था जन्म या मृत्यु के मामले में जन्म के समय बच्चे के माता-पिता और सूचना देने वाले की पहचान स्थापित करने के मकसद से और मृत्यु के मामले में माता-पिता, पति या पत्नी और सूचना देने वाले की पहचान स्थापित करने के मकसद से लाई गई है।