अब विवाह, पार्टी, रेस्तरां, क्लब में शराब पीना-पिलाना नहीं होगा आसान

पहले से बनवाना होगा लाइसेंस

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रांची : राज्य में विवाह, पार्टी, रेस्तरां, क्लब आदि में शराब पीने-पिलाने के लिए अब अस्थाई बार लाइसेंस लेना होगा। इसमें लाइसेंसधारी को शराब-बीयर के अनुमानित उठाव व खपत का विवरण देना होगा और उससे संबंधित समतुल्य ड्राफ्ट भी लाइसेंस लेते वक्त जमा करना होगा। इससे संबंधित सूचना आयुक्त उत्पाद ने गुरुवार को सभी जिलों के उपायुक्तों को दी है और उनसे कानून सम्मत कार्रवाई करने को कहा है।

उत्पाद विभाग झारखंड के आयुक्त उत्पाद ने झारखंड उत्पाद होटल, रेस्तरा, बार एवं क्लब (अनुज्ञापन एवं संचालन) नियमावली-2022 का जिक्र किया है। इस नियमावली में अस्थाई बार का भी प्रविधान है, जिसमें अस्थाई बार की लाइसेंस के लिए वांछित दस्तावेज का भी जिक्र किया गया है।

अस्थाई बार लाइसेंस के लिए आवेदक को जिला उत्पाद कार्यालयों में दिए जाने वाले अपने आवेदन में उस दुकान का नाम घोषित करना होगा, जहां से उन्हें शराब का उठाव करना है। इसमें उन्हें यह बताना होगा कि उनकी अनुमानित उठाव व खपत कितनी होगी, उसके अनुसार ही उन्हें उसके बराबर का ड्राफ्ट भी जमा करना होगा। इसके बाद ही उन्हें लाइसेंस निर्गत होगा।

आयुक्त उत्पाद ने अपने पत्र में इस बात का जिक्र किया है कि अस्थाई बार के लिए आवेदक अपने आवेदन में इस बात का जिक्र या घोषणा नहीं करते हैं कि उन्हें कितनी मात्रा में शराब का उठाव खुदरा उत्पाद दुकानों से करना है। इसके कारण अवैध स्रोतों से शराब का उठाव और अस्थाई बार लाइसेंस वाले परिसर में अवैध शराब की खपत की आशंका बनी रहती है।

आए दिन सूचनाएं मिलती हैं कि ऐसे अस्थाई लाइसेंसी अवैध शराब अथवा बीयर की खपत करते हैं। इससे राजस्व की भी हानि होती है। इस पर नियंत्रण जरुरी है, जिसके लिए यह सख्ती की गई है।

शादी-विवाह पार्टी, रेस्तरां, क्लब, होटलों में अस्थाई बार लाइसेंस की जांच के लिए उत्पाद विभाग व स्थानीय पुलिस छापेमारी भी करेगी। अगर उपरोक्त नियमों का अनुपालन नहीं मिला तो आवेदक व संचालक के विरुद्ध उत्पाद अधिनियमों में निहित प्रविधान के तहत कानूनी कार्रवाई भी होगी, उचित दंड भी भरना पड़ सकता है।

 

 

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