अब दाखिला घोटाले में सीबीआई जांच का आदेश

मेडिकल के दाखिले में धांधली के आरोप

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कोलकाता:  मेडिकल कॉलेज में दाखिले भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई जांच होगी। हाई कोर्ट के जस्टिस अभिजीत गांगुली ने फिर से इस मामले में सीबीआई से एफआईआर दर्ज करने को कहा।
न्यायमूर्ति अभिजीत गांगुली ने बुधवार दोपहर को मामले की सीबीआई जांच का आदेश दिया। उसके तुरंत बाद राज्य ने उस आदेश के खिलाफ डिवीजन बेंच का दरवाजा खटखटाया। खंडपीठ ने जज के आदेश पर मौखिक रोक लगा दी लेकिन आदेश जारी नहीं किया।

इसके बाद शाम को फिर जस्टिस अभिजीत गांगुली ने सीबीआई जांच का आदेश देते हुए सीबीआई को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दे दिया।
जज ने हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को दोपहर 2.30 बजे तक मेडिकल मामले की सीबीआई जांच के निर्देश सौंपने को कहा। मामला दोपहर बाद उनकी पीठ में फिर से आने वाला था।

सीबीआई जांच की मांग करने वाले वकील काया सूत्रधर कोर्ट रूम में आये।उन्होंने ही न्यायाधीश को बताया कि राज्य की ओर से खंडपीठ के समक्ष सीबीआई जांच के खिलाफ मौखिक याचिका दायर की गयी थी। उस याचिका के आधार पर खंडपीठ ने सीबीआई जांच पर अंतरिम रोक लगाने का मौखिक आदेश दिया है।

वकील की यह बात सुनकर जज अभिजीत गांगुली ने उनसे पूछा कि क्या डिवीजन बेंच का आदेश लिखित में है ? अगर ऐसा है तो मुझे दिखाओ नहीं तो कोर्ट रूम की लाइव स्ट्रीमिंग दिखाओ। दोनों में से कोई उपलब्ध नहीं था, जिसके बाद हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने सीबीआई जांच कर आदेश दे दिया।