2 दिसंबर को झारखंड सरकार के मुख्य सचिव को सुप्रीम कोर्ट में सशरीर उपस्थित होने का निर्देश

कोर्ट ने पूछा-जजमेंट का उल्लंघन क्यों हो रहा है?

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हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति मामला

रांची : हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले में सोनी कुमारी की ओर से दाखिल अवमानना याचिका की सुनवाई सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई।

मामले में सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के मुख्य सचिव को अगली सुनवाई में कोर्ट में सशरीर उपस्थित होकर जवाब देने को कहा है। कोर्ट ने उनसे पूछा है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का उल्लंघन क्यों किया गया।

अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी। मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एमआर शाह की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में हुई।

पिछली सुनवाई में कोर्ट ने झारखंड सरकार को नोटिस जारी किया था। साथ ही मामले में यथास्थिति बहाल रखने का आदेश दिया था।

हाई स्कूल नियुक्ति विज्ञापन संख्या 21/ 2016 के द्वारा झारखंड में हाई स्कूल में नियुक्ति प्रक्रिया चल रही थी। इसमें सोनी कुमार और अन्य ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना का दायर किया था। इसमें कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हो रहा है।

सोनी कुमारी की ओर से कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि विषयवार और कोटिवार अंतिम चयनित अभ्यर्थी का प्रकाशित कटऑफ के अनुसार मेरिट लिस्ट रिवाइज करना था, जो कि राज्य सरकार और जेएसएससी के द्वारा इस तरह से प्रकाशित नहीं किया गया।

यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना है। सोनी कुमारी की ओर से वरीय अधिवक्ता रंजीत कुमार, अधिवक्ता ललित कुमार सिंह और रवि चंद्रप्रकाश ने कोर्ट में पक्ष रखा।

बता दें कि झारखंड में विज्ञापन संख्या 21/ 2016 में हाई स्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति नियोजन नीति के तहत की गई थी। जिसे झारखंड हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्ति हुए लोगों को राहत दी थी। साथ ही राज्य सरकार को हुए रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया था। लेकिन राज्य सरकार ने कट ऑफ मार्क्स को बदलते हुए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की।

 

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