रांची : झारखंड हाई कोर्ट में रांची में सेना की 4.55 एकड़ जमीन समेत अन्य जमीन घोटाले मामले में आरोपित तलहा खान की ओर से दाखिल जमानत अर्जी पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट ने मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया। पूर्व में ईडी के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने तल्हा खान की जमानत याचिका का खारिज कर दी, जिसे उसने हाई कोर्ट में चुनौती दी है। मामले में ईडी ने 13 अप्रैल, 2023 को आरोपित को गिरफ्तार किया था। तब से वह जेल में है। इस मामले में प्रदीप बागची, बड़गाईं अंचल के सीआई भानु प्रताप प्रसाद, अफसर अली, इम्तियाज अहमद, तलहा खान और सद्दाम हुसैन को ईडी ने गिरफ्तार किया था। 13 अप्रैल को ईडी ने सुबह 6 बजे से ही बरियातू स्थित आर्मी जमीन घोटाले मामले में छापेमारी शुरू की थी, जो देर रात तक चलती रही थी।
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