No Entry के समय में किया गया आंशिक संशोधन

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चाईबासा : अनुमण्डल पदाधिकारी,सदर चाईबासा ने नो एंट्री  के समय में तत्कालीन आंशिक संशोधन किया है। यह आदेश हाटगम्हरिया से चाईबासा चक्रधरपुर की ओर एनएच 75 ई का निर्माण कार्य पूर्ण होने तक लागू रहेगी। सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने उपरोक्त आदेश के अनुपालन हेतु चार स्टैटिक एवं दो गश्ती पुलिस बल उपलब्ध कराने की मांग पुलिस अधीक्षक से की है, ताकि इसका अनुपालन सख्ती से किया जा सके हाटगम्हरिया से झींकपानी तक,झींकपानी से सिंहपोखरिया तक। हाता की ओर से आने वाली वाहन कुजू पुल के उस पार ही रुकेंगे तथा 07.30 बजे शाम के बाद ही आगे परिचालन करेंगे। कुजू पुल से टाटा बाईपास रोड पर गाड़ी पार्किंग होने पर जुर्माना वसूली की जायेगी। सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने इसकी 11 प्रतिलिपि थाना प्रभारी, सदर चाईबासा / मुफ्फसिल चाईबासा / पुलिस निरीक्षक, सदर चाईबासा,प्रतिलिपि थाना प्रभारी, हाटगम्हरिया / झींकपानी ,पुलिस निरीक्षक, यातायात, सदर चाईबासा, कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमण्डल चाईबासा को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए निर्देश दिया है कि संवेदक से गश्ती दल हेतु दो वाहन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही जिला परिवहन पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, सदर चाईबासा,पुलिस अधीक्षक, पश्चिमी सिंहभूम तथा जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा को सूचनार्थ समर्पित की गई है।

 

तत्कालीन आंशिक संशोधित नो एंट्री का समय

  1. हाटगम्हरिया में नो एंट्री का समय 04 बजे पूर्वाहन से 08. रात्रि तक 04 बजे सुबह के बाद कोई भी मालवाहक आगे परिचालन नहीं करेंगे।
  2.  बाईपास (टाटा-हाता रोड) में 05 बजे सुबह से 08 बजे रात्रि तक नो एंट्री रहेगी।
  3.  06 बजे सुबह के बाद सिंहपोखरिया से हाटगम्हरिया की ओर नहीं परिचालन करेगी।
  4.  सरायकेला मोड़ में 0 5:00 बजे सुबह से 08. रात्रि तक नो एंट्री रहेगी।
  5. सरायकेला मोड़ से 05 बजे सुबह के बाद बाईपास की परिचालन नहीं करेगी।

इस अवधि में भारी वाहनों का परिचालन नहीं होगा। इस अवधि में किसी भी प्रकार के भारी वाहनों के परिचालन करते हुये पकड़े जाने पर आवश्यक विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जायेगी । यह आदेश हाटगम्हरिया से चाईबासा चक्रधरपुर की ओर एन एच 75(ई) का निर्माण कार्य पूर्ण होने तक लागू रहेगी।