गिरफ्तारी के 3 घंटे के भीतर पवन खेड़ा को मिली जमानत

गुरुवार (23 फरवरी) को दिल्ली एयरपोर्ट से असम पुलिस (Assam Police) ने गिरफ्तार किया था।

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नई दिल्ली।  कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के आदेश पर द्वारका कोर्ट से जमानत मिल गई है। बता दें कि उन्हें गुरुवार (23 फरवरी) को दिल्ली एयरपोर्ट से असम पुलिस (Assam Police) ने गिरफ्तार किया था।

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इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने खेड़ा के खिलाफ कई प्राथमिकियों को एक साथ जोड़ने के लिए असम और उत्तर प्रदेश सरकारों से जवाब मांगा है।

सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई सोमवार (27 फरवरी) को होगी। उच्चतम न्यायालय में असम पुलिस ने कहा था कि पवन खेड़ा ने लोकतांत्रिक रूप से चुने गए प्रधानमंत्री के खिलाफ ‘अपमानजनक टिप्पणी’ का इस्तेमाल किया। असम पुलिस ने कहा कि वह पवन खेड़ा के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में गिरफ्तारी से सुरक्षा के लिए दायर रिट याचिका पर जवाब दाखिल करना चाहेगी।

पवन खेड़ा के वकील ने उच्चतम न्यायालय से कहा था कि उनके मुवक्किल ने प्रधानमंत्री पर अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगी है और उन पर लगाए गए आरोपों में गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं है। पवन खेड़ा ने सुप्रीम कोर्ट से अपने खिलाफ दर्ज कई प्राथमिकियों को एक साथ जोड़ने और गिरफ्तारी से सुरक्षा का आग्रह किया था।

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को पीएम मोदी के खिलाफ उनकी टिप्पणी के संबंध में दिल्ली-रायपुर की उड़ान से उतारे जाने के बाद असम पुलिस ने दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया था। उन्हें जब गिरफ्तार किया उस वक्त वे कांग्रेस के राष्ट्रीय महाधिवेशन में भाग लेने के लिए रायपुर जा रहे थे। दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि उन्हें असम पुलिस के अनुरोध पर दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया था। हम सिर्फ उनका (असम पुलिस) सहयोग कर रहे थे। उन्हें गिरफ्तार किया गया है।