RIMS में ट्यूटर पद पर नियुक्ति मामले में याचिका खारिज

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रांची : झारखंड हाई कोर्ट ने सोमवार को रिम्स में ट्यूटर (शिक्षक) के पद को तीन साल की समय सीमा निर्धारित करने को लेकर रेखा शर्मा एवं अन्य की ओर से दाखिल याचिका को खारिज कर दिया। पूर्व में हाई कोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने रेखा शर्मा एवं अन्य के मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अभय प्रकाश ने पैरवी की थी। राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता जयप्रकाश ने पैरवी की थी।

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याचिका में कहा गया था कि रिम्स में उनकी नियुक्ति ट्यूटर पद पर हुई थी। उस समय ट्यूटर पद के लिए कोई समय सीमा नहीं थी। बाद में रिम्स ने नियम बनाकर ट्यूटर पद के लिए तीन साल की अवधि निर्धारित की। याचिकाकर्ता का कहना था कि जिस विज्ञापन से उनकी नियुक्ति हुई है उसमें ट्यूटर पद के लिए समय सीमा निर्धारित नहीं थी। रिम्स में ट्यूटर (शिक्षक) के पोस्ट को तीन साल की अवधि निर्धारित करने के खिलाफ दायर डॉ धर्मेंद्र सिन्हा एवं डॉ विशाल कुमार की याचिका को कोर्ट ने रेखा शर्मा एवं अन्य की याचिका से अलग करते हुए उसकी अलग से सुनवाई करने का निर्देश दिया है।