झारखंड हाई कोर्ट में धीरेंद्र शास्त्री के कार्यक्रम के मामले में याचिकाकर्ता की हस्तक्षेप याचिका स्वीकृत

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रांची : झारखंड हाई कोर्ट में पलामू में पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री (बाबा बागेश्वर धाम) के 10 से 15 फरवरी तक प्रस्तावित कार्यक्रम के संबंध में दाखिल हनुमंत कथा आयोजन समिति की रिट याचिका की सुनवाई शुक्रवार को हुई। मामले में जस्टिस आनंदा सेन की कोर्ट ने याचिकाकर्ता के उस हस्तक्षेप याचिका (आईए) को स्वीकार कर लिया, जिसमें उसने 10 दिसंबर के पलामू उपायुक्त के आदेश को चुनौती दी है। इसी आदेश में उपायुक्त पलामू ने तीन जनवरी को हनुमंत कथा आयोजन समिति द्वारा कार्यक्रम के संबंध में दिए गए वृहत एक्शन प्लान को 10 जनवरी को रद्द कर दिया था। कोर्ट ने याचिकाकर्ता की आईए को स्वीकार करते हुए उसे सोमवार तक फ्रेश पिटीशन दाखिल करने का निर्देश देते हुए मामले की फाइनल सुनवाई के लिए बुधवार की तिथि निर्धारित की है।

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पलामू उपायुक्त ने 10 जनवरी को कानून व्यवस्था की समस्या बताकर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के कार्यक्रम को रद्द करने का आदेश दिया था। पूर्व की सुनवाई में याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि पलामू उपायुक्त द्वारा कई कारणों से पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के कार्यक्रम को रद्द किए जाने के बाद प्रस्तावित कार्यक्रम अब फरवरी 10 से 15 फरवरी निर्धारित किया गया है। यह कार्यक्रम अब रैयती भूमि पर होगा। इसके लिए ग्राम सभा से अनुमति भी मिल गई है। अब नया कार्यक्रम स्थल के लिए रैयती भूमि पर चयनित किया गया है। वहां इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ने जैसी कोई बात नहीं है।कार्यक्रम स्थल ग्राम ओरनार, चैनपुर ब्लॉक, पलामू में निर्धारित है।