अब पूरा साल जेल में ही बिताना पड़ेगा पूजा सिंघल को

दो जनवरी को होगी जमानत याचिका पर सुनवाई

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सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को जारी किया नोटिस
रांची : होटवार जेल में बंद निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। ये पूरा साल उन्हें जेल में ही बीताना पड़ेगा। दरअसल सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया है।

साथ ही अगली सुनवाई के लिए 2 जनवरी की तारीख तय की गयी है।
3 नवंबर 2022 को झारखंड हाई कोर्ट से जमानत नहीं मिलने के बाद पूजा सिंघल ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगायी है।

जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस ओका की खंडपीठ में जमानत पर सुनवाई हुई। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने पूजा सिंघल को जमानत देने से इन्कार करते हुए 3 नवम्बर को याचिका खारिज कर दी थी। ईडी ने 11 मई को उन्हें गिरफ्तार किया था।

मनी लांड्रिग मामले में गिरफ्तार कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल भी जमानत के लिये सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। सोमवार को सुचीबद्ध मामले की सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एमएम सुंद्रेश की खंडपीठ करेगे।

1 दिसम्बर को झारखंड हाइकोर्ट ने अमित अग्रवाल की याचिका खारिज कर दिया था। वही राजीव कुमार कैश कांड की जांच सीबीआइ को देते हुए 15 दिनों के अंदर पीइ दर्ज करने का आदेश दिया है।

अमित अग्रवाल ने हाइकोर्ट में याचिका दायर कर राजीव कैश कांड में इडी द्वारा उसे गिरफ्तार करने की कार्रवाई को चुनौती दी थी।

 

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