रांची : झारखंड की निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को एक और बड़ा झटका लगा है. एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने पूजा सिंघल और उनके पति अभिषेक झा की 82.77 करोड़ की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है. इसमें पल्स हॉस्पिटल-डायग्नोस्टिक सेंटर और रांची में जमीन के दो भूखंड शामिल है. ईडी की ओर से पूर्व में ही इसे अस्थायी रूप से अटैक किया गया था. अब सभी पक्षों को सुनने के बाद एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने स्थायी रूप से जब्त करने का आदेश दिया है. अथॉरिटी ने सीए सुमन कुमार के ठिकानों से जब्त 17.79 करोड़ कैशऔर 1.18 करोड़ रुपए मूल्य की गाड़ियों को जब्त करने का भी आदेश दिया है. ईडी ने एक दिसंबर को इन संपत्तियों की जब्ती का प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर जारी किया था.
ये भी पढ़ें : ED ने IAS छवि रंजन को रिमांड पर लेने की वजह बताई
आरोपियों की ओर से इसे ईडी की एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में चुनौती दी गई थी. लेकिन अथॉरिटी ने ईडी के जब्ती आदेश को सही मानते हुए अब स्थायी तौर पर पूरी संपत्ति जब्त कर दी है. अब ये सभी संपत्ति भारत सरकार की मानी जाएगी. इसकी बिक्री पर भी रोक रहेगी. एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की ओर से संपत्ति को स्थायी रूप से… जब्त करने का आदेश दिए जाने के बाद इडी संबंधित संपत्ति को अपने कब्जे में ले लेता है. लेकिन कब्जे में लेने के लिए ईडी को उचित कारण बताना पड़ेगा. बताया गया है कि अस्पताल उत्पादक प्रकृति की संपत्ति होने की वजह से… इसे कब्जे में लेने के बाद बंद नहीं किया जा सकता है. इडी की ओर से कब्जा लेने के बाद अस्पताल और डायग्नोस्टिक सेंटर का संचालन जारी रह सकता है. लेकिन उसका पूरा पैसा ईडी के खाते में जमा होगा.