Fake News फैलाने वालों पर नकेल कसने की तैयारी

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ब्यूरो रांची : अब अगर कोई फेक न्यूज शेयर करेगा या मिस लीडिंग इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा। तो, उसे जेल हो सकती है। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने 11 अगस्त को लोकसभा में भारतीय न्याय संहिता बिल को इंट्रोड्यूस किया है। इसके हिसाब से अगर कोई ऐसी फेक न्यूज या फिर मिसिनफोर्मेशन शेयर करता है। जिससे भारत की अखंडता, एकता, संप्रभुता या सुरक्षा मुश्किल में पड़ जाए। तो उसको तीन साल तक की जेल हो सकती है उस पर फाइन लग सकता है या फिर दोनों चीजें हो सकती है। बता दे कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में भारतीय न्याय संहिता विधेयक, 2023 पेश किया। प्रस्तावित विधेयक में धारा 195 के तहत एक प्रावधान है, जो भारत की संप्रभुता और सुरक्षा को खतरे में डालने वाली ‘फेक न्यूज  या भ्रामक जानकारी’ फैलाने वालों से जुड़ा है।

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बिल के मुताबिक, ऐसा करने वालों को तीन साल तक की कैद की सजा दी जाएगी। हालांकि, विधेयक को फिलहाल समीक्षा के लिए स्थायी समिति को भेजा गया है। बिल की धारा 195 (1) D में लिखा है, “अगर कोई भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता या सुरक्षा को खतरे में डालने वाली झूठी या भ्रामक जानकारी बनाता है या प्रकाशित करता है, तो कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा।” ये सेक्शन नए प्रस्तावित बिल के चैप्टर 11 के तहत ‘सार्वजनिक शांति के खिलाफ अपराधों’ के तहत ‘राष्ट्रीय एकता के लिए प्रतिकूल आरोप, दावे’ विषय के तहत शामिल है।