Rahul Gandhi Verdict: राहुल गांधी की सजा बरकरार, संसद सदस्यता नहीं होगी बहाल, गुजरात HC ने सुनाया फैसला

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कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले में गुजरात हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। अदालत ने राहुल गांधी की 2 साल की सजा के खिलाफ दाखिल की गई पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। यानी कांग्रेस नेता की संसद सदस्यता बहाल नहीं होगी और यह सजा बरकरार रहेगी।

जानकारी के अनुसार गुरुवार (7 जुलाई) को गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस हेमंत पृच्छक की बेंच ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया है। साल 2019 में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक विवादित बयान दिया था। राहुल के इस बयान के खिलाफ ही गुजरात हाईकोर्ट में पूर्णेश मोदी ने याचिका दायर की थी जिस पर लंबी सुनवाई चली थी। राहुल गांधी पर आए गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में समर्थकों की भारी भीड़ जुट गई है। समर्थक यहां राहुल गांधी के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं। साथ ही संघर्ष में उनके साथ होने की बात कर रहे हैं।

इसी मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई थी, जिसकी वजह से उनकी संसद सदस्यता रद्द हो गई थी। इसके अलावा उन पर 6 साल चुनाव लड़ने की रोक भी लगी थी। वहीं अब हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की सजा बरकरार रखी है, यानी वह लंबे वक्त तक लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। हालांकि राहुल गांधी के पास इस फैसले के खिलाफ भी अपील करने का ऑप्शन रहेगा। वह हाईकोर्ट की ही बड़ी बेंच के सामने इस फैसले पर अपील कर सकते हैं। इसके अलावा वह सुप्रीम कोर्ट में भी इससे जुड़ी अपील दायल कर पाएंगे।

वहीं इस मामले में अदालत में याचिका दायर करने वाले पूर्णेश मोदी ने फैसले के बाद बयान दिया है। पूर्णेश मोदी का कहना है कि राहुल गांधी ने अपने बयान से मोदी समाज का अपमान किया है जिसके खिलाफ उन्होंने याचिका दायर की थी। अदालत ने जो फैसला किया है, वे उसे स्वीकार करते हैं। बता दें कि पूर्णेश मोदी गुजरात की सूरत वेस्ट विधानसभा सीट से भाजपा के विधायक हैं।