रामगढ़ विधायक ममता देवी को 5 साल की सजा

हजारीबाग एमपी-एमएलए कोर्ट ने सुनाया फैसला

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हजारीबाग: रामगढ़ के इनलैंड पावर गोलकांड मामले में विधायक ममता देवी समेत 13 लोगों को पांच-पांच साल की सुनायी गयी है। हजारीबाग व्यवहार न्यायालय स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट ने फैसला सुनाया।

साथ ही 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। मालूम हो कि कोर्ट ने गोलीकांड में विधायक ममता देवी समेत 13 लोगों को दोषी ठहराया था। इसी के तहत मंगलवार को कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। इस फैसले को लेकर सुबह से कोर्ट परिसर में लोगों की उमड़ने लगी थी।

सभी फैसले के इंतजार में थे और आखिरकार दोपहर करीब चार बजे कोर्ट ने विधायक ममता देवी को पांच साल की सजा सुनायी।

हजारीबाग व्यवहार न्यायालय परिसर में मंगलवार को रामगढ विधानसभा की जनता सुबह से पहुंचे लगी थी।

सुबह 11 बजे के करीब रामगढ़ जिले के गोला समेत अन्य प्रखंडों से कोर्ट परिसर में लाखेश्वर कुमार, विवेक कुमार, मंगल महतो, रामदेव महतो, कार्तिक महतो, शशिकुमार महतो, लालमोहन महतो, मंटू महतो, रितलाल महतो, लालू महतो, शक्ति मुंडा समेत काफी संख्या में लोग पहुंचे थे।

हुपु के पूर्व मुखिया ऐनुल हक ने कहा कि जिस समय घटना हुई थी। ममता देवी जिला परिषद की सदस्य थी। उसके पास हथियार और बॉडीगार्ड कहां से रहेगा। राजनीतिक साजिश के तहत आरोप लगाया गया है।

क्या है मामला
29 अगस्त, 2016 को आइपीएल फैक्टरी गेट के पास वार्ता स्थल को लेकर विवाद शुरू हुआ था। साथ ही गोलीबारी भी हुई थी। इस गोलीबारी में दो आंदोलनकारी की मौत और आठ लोग घायल हुए थे। गोला बीडीओ दिनेश कुमार सुरीन ने रजरप्पा थाना में मामला दर्ज कराया था। वहीं, 50 नामजद और 400 से 500 अज्ञात आरोपी बनाये गये थे।