रांची नगर निगम और RRDA को नक्शा पास करने कि मिली अनुमति

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रांची(RANCHI) :  झारखंड हाईकोर्ट ने एक बार फिर से रांची नगर निगम और आरआरडीए को नक्शा पास करने की अनुमति प्रदान कर दी है,आज इस मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की कोर्ट ने अपने पुराने आदेश को वापस ले लिया और कई हिदायतों के साथ नगर निगम और आरआरडीए का एक बार फिर से नक्शा पास करने का आदेश दे दिया.

 

कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान

रांची नगर निगम और आरआरडीए में नक्शा पास करने में दलालों और अधिकारियों के द्वारा एक बड़ा खेल किया जा रहा था . जिसकी मीडिया में लगातार खबरें आने के बाद कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और नक्शा पास पर रोक लगा दी थी. नक्शा पास करने के एवज में अधिकारियों के द्वारा प्रति वर्ग फिट से पैसे की उगाही की जा रही है, जिसके कारण आम लोगों के लिए नक्शा पास करना एक चुनौती बन गया था.

निर्माण कार्य व्यवसाय पर पड़ रहा था असर

नक्शा पास नहीं होने से राजधानी रांची में निर्माण कार्य ठप पड़ गया था, कोर्ट के इस फैसले के बाद सीमेंट और छड़ के सीएंडएफ विक्रेताओं के द्वारा नाराजगी जतायी जा रही थी, उनका तर्क था इस फैसले के बाद बिल्डरों का नक्शा पास नहीं हो रहा है, जिसके कारण छड़ सीमेंट सहित दूसरे निर्माण सामग्रियों की खपत में काफी कमी आई है. उनका दावा था कि कोर्ट के इस फैसले का असर यहां के निर्माण कार्य में लगे मजदूरों और व्यवसायियों पर पड़ा है, उनकी आजीविका के सामने संकट खड़ा हो गया है.

 

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