रांची पुलिस ने दीपक प्रकाश को भेजा नोटिस

धारा 41(ए)  के तहत धारा 147, 148, 188, 353, 332, 109 और 427 के तहत उनसे पूछताछ करने के लिए बुलाया गया है

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रांची : राज्यसभा सदस्य व भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश को 22 अप्रैल को पूछताछ के लिए धुर्वा थाने बुलाया गया है. धारा 41(ए)  के तहत धारा 147, 148, 188, 353, 332, 109 और 427 के तहत उनसे पूछताछ करने के लिए बुलाया गया है. 11 अप्रैल को सचिवालय घेराव कार्यक्रम के दौरान उत्पन्न हुई स्थितियों के तथ्यों और परिस्थितियों को लेकर पूछताछ की जाएगी. गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने 11 अप्रैल 2023 को प्रोजेक्ट भवन का घेराव किया था. इस दौरान भाजपा के कई कार्यकर्ता जमा हो गए थे.धुर्वा क्षेत्र के एक विशिष्ट क्षेत्र में धारा 144 लागू कियागया था. फिर भी भाजपा नेताओं ने सरकार का जोरदार विरोध किया. प्रशासन के बैरिकेड्स को तोड़कर भाजपा के नेता आगे बढ़ते रहे. प्रशासन ने बड़ी ताकत से जवाबी कार्रवाई की. उन्होंने आंसू गैस के गोले दागे.भीड़ की ओर से कुछ लोगों ने जमकर पत्थरबाजी की. नतीजतन, कई लोगों को गंभीर चोटें आईं. मजिस्ट्रेट के बयान के बाद उसी दिन देर रात प्राथमिकी दर्ज की गई. प्राथमिकी में 41 लोगों के नाम शामिल थे.जिसमें राज्य के 3 पूर्व मुख्यमंत्री, कई सांसद विधायकों और कार्यकर्ताओं के नाम हैं.उस दिन दीपक प्रकाश का नाम नहीं था.लेकिन आज 18 लोगों का और नाम जोड़ा गया है. जिसमें दीपक प्रकाश का भी नाम है.11 अप्रैल को दर्ज हुई प्राथमिकी में मेयर आशा लकड़ा का भी नाम नहीं था उनका नाम भी जोड़ा गया है.साथ ही रांची विधायक सीपी सिंह और केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी को भी जोड़ा गया है. दीपक प्रकाश 22 अप्रैल को यात्रा करते हैं या नहीं, यह अब अटकलों का विषय होगा.

 

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