POCSO ACT : दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा

दुष्कर्म मामले में दोषी मकरध्वज महतो को कोर्ट ने कड़ी सजा सुनाई है।

184

रांची: दुष्कर्म मामले में दोषी मकरध्वज महतो को कोर्ट ने कड़ी सजा सुनाई है। पोस्को मामले के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने दुष्कर्म मामले में दोषी मकरध्वज महतो को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 15 हजार का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में आरोपी को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामले को लेकर सिल्ली थाने में कांड संख्या 12/2019 दर्ज किया गया था। इससे पहले कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया था। मामले के तीन अन्य आरोपियों मकर महतो, भगवान महतो और दिनेश चंद्र महतो को अदालत ने बरी कर दिया।

 

ये भी पढ़ें : पुटिदा से केलेंडे चाईबासा बायपास रोड निर्माण कार्य का झारखंड पुनरूत्थान अभियान विरोध करती हैः शनि