दुष्कर्म के दोषियों को मिली फांसी की सजा, एक को उम्रकैद

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पश्चिम मेदनीपुर : एक छात्रा से दुष्कर्म करने के बाद हत्या कर लटकाने के आरोप में अदालत ने दो दोषियों को फांसी और एक को उम्रकैद की सजा देने का आदेश दिया है। जानकारी के अनुसार 3 मई 2021 को पश्चिम मेदिनीपुर के पिंगला में एक कॉलेज छात्रा से दुष्कर्म किया गया। इतना ही नहीं, उसे उसके कपड़े का फंदा बनाकर लटका दिया गया। इस घटना से पूरे राज्य में घटना की निंदा होने लगी। घटना के दो साल बाद इसके दोषियों को सजा दी गई।

इस दिन मेदिनीपुर के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय न्यायालय की न्यायाधीश कुसुमिका दे मित्रा ने यह आदेश सुनाया। कोर्ट सूत्रों के मुताबिक, झारखंड के पूर्व सिंहभूम के छोटू मुंडा, पश्चिम मेदिनीपुर के बेलदा निवासी विकास मुर्मु को मौत की सजा सुनाई गई है। दूसरी ओर, अदालत ने पिंगला तेमाथानी के तापती पात्रा को आजीवन कारावास का आदेश दिया है।

इस बीच, मृतका का परिवार इस बात से खुश है कि उसकी बेटी के दोषियों को सजा मिल गई है। लड़की की मां ने कहा कि मेरी बेटी वापस नहीं आयेगी, लेकिन खुशी है कि अपराधियों को सज़ा मिली। सरकारी पक्ष के देबाशीष मैती ने कहा कि तीन मई 2021 को पिंगला थाना क्षेत्र में आरोपियों ने एक युवती से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी। इस घटना में 27 लोगों ने पिंगला थाने में गवाही दी। दोनों की मौत की सज़ा के अलावा न्यायाधीश ने महिला को भी आजीवन कारावास की सज़ा देने का आदेश दिया है ।