रांची : झारखंड हाई कोर्ट में भाजपा के गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने निशिकांत दुबे को मिली राहत को बरकरार रखने का फैसला सुनाया है। उनके खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक के आदेश को 12 दिसंबर तक विस्तार दिया। सांसद निशिकांत दुबे ने सचिवालय घेराव के दौरान धुर्वा थाना में दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने के लिए याचिका दाखिल की थी। निशिकांत दुबे की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव और पार्थ जालान ने पक्ष रखा। इस मामले में अदालत अब 12 दिसंबर को सुनवाई करेगा। मामले में राज्य सरकार की ओर से जवाब दाखिल कर दिया गया है, जिसका याचिकाकर्ता को प्रतिउत्तर देना है। इस साल के अप्रैल माह में भाजपा के सचिवालय घेराव कार्यक्रम में हुए उपद्रव के बाद तीन पूर्व मुख्यमंत्री, पांच सांसद समेत 41 लोगों पर धुर्वा थाना में केस दर्ज किया गया था, जिसकी कांड संख्या 107/2023 है।आरोपितों पर उपद्रव करने, दंगा भड़काने, सरकार के निर्देशों का उल्लंघन करने, सरकारी कार्य में बाधा डालने, अपराध के लिए उकसाने और दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से संबंधित धाराएं लगायी गयीं।
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