OROP पर केंद्र को राहत, बकाया पेंशन का भुगतान किश्तों में होगा
पूर्व सैनिकों की पूरी बकाया पेंशन का भुगतान 28 फरवरी, 2024 से पहले कर दिया जाए
नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने वन रैंक वन पेंशन (OROP) के तहत बकाया राशि का भुगतान किश्तों में करने की इजाज़त केंद्र सरकार को दे दी है। कोर्ट ने कहा है कि पूर्व सैनिकों की पूरी बकाया पेंशन का भुगतान 28 फरवरी, 2024 से पहले कर दिया जाए। यह बकाया राशि लगभग 21 लाख पूर्व सैनिकों या उनके परिवार को दी जानी है।
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- फैमिली पेंशन और वीरता पुरस्कार पाने वाले 6 लाख लोगों को 30 अप्रैल तक उनकी पूरी बकाया राशि दे दी जाएगी.
- 70 साल से अधिक उम्र वाले 4 लाख पेंशनर्स को 30 जून तक बकाया पेंशन मिलेगी.
- बाकी बचे लगभग 11 लाख लोगों को 3 बराबर किश्तों में- 31 अगस्त, 30 नवंबर और 28 फरवरी को भुगतान होगा.
कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि इस भुगतान को आधार बना कर सरकार हर 5 वर्ष में होने वाली पेंशन की समीक्षा और बढ़ोतरी को टालने की कोशिश नहीं कर सकेगी। जुलाई, 2024 के लिए तय यह प्रक्रिया अपने समय पर ही होगी। कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि इस भुगतान को आधार बना कर सरकार हर 5 वर्ष में होने वाली पेंशन की समीक्षा और बढ़ोतरी को टालने की कोशिश नहीं कर सकेगी। जुलाई, 2024 के लिए तय यह प्रक्रिया अपने समय पर ही होगी।
आइए जानें क्या है मामला?
28 हज़ार करोड़ रुपए की बकाया राशि किश्तों में चुकाने के सरकार के नोटिफिकेशन के खिलाफ पूर्व सैनिकों की संस्था ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने बताया था कि 9 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने पूरी राशि 15 मार्च तक चुकाने के आदेश दिया था। ऐसे में उससे अलग अधिसूचना जारी कर रक्षा मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की है। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने सरकार से इस अधिसूचना को वापस लेने के लिए कहा था।
रक्षा मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने इस साल पेंशन के लिए 1.2 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। लेकिन OROP योजना के बाद पेंशन बढ़ने के कारण एक बड़ी रकम का भुगतान अब भी बकाया है। 2019 से 2022 के बीच की अवधि के लिए बकाया यह राशि 28 हज़ार करोड़ रुपए है। इसका भुगतान को एक ही साथ कर पाना कठिन है। वित्त मंत्रालय ने भी ऐसा न करने की सलाह दी है। इसे किश्तों में किया जाएगा। पूरा भुगतान इसी वित्त वर्ष में कर दिया जाएगा। जजों ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया। दरअसल कोर्ट ने भी माना कि इतनी बड़ी राशि एक साथ चुकाने से सरकार के दूसरे खर्चों में समस्या आ सकती है।