रांची : झारखंड हाई कोर्ट से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है. अदालत ने उनके खिलाफ 27 फरवरी, 2024 को जारी गैर जमानती वारंट पर एक माह के लिए रोक लगा दी है. दरअसल, 27 फरवरी को चाईबासा सिविल कोर्ट में मानहानि मामले में सुनवाई हुई. उस दौरान राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था. राहुल ने इसके खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. इस पर आज सुनवाई हुई. मामला साल 2018 का है. उस दौरान नई दिल्ली में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में राहुल ने कहा था कि भाजपा में कोई भी हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है. उस वक्त भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह थे. राहुल की इस बयानबाजी के खिलाफ भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रताप कटियार ने चाईबासा के सीजीएम कोर्ट में केस दर्ज कराया था.
ये भी पढ़ें : युवा राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अवधेश सिंह यादव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल