शेषनाथ सिंह खरवार को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत

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रांची : झारखंड हाई कोर्ट ने पूर्व मंत्री सह तमाड़ के तत्कालीन विधायक रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड मामले में मुख्य साजिशकर्ता गोपाल कृष्ण पातर उर्फ़ राजा पीटर के अंगरक्षक शेषनाथ सिंह खरवार की क्रिमिनल अपील पर फैसला सुनाया है। कोर्ट ने बुधवार को शेषनाथ सिंह खरवार को राहत नहीं देते हुए उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी। शेषनाथ सिंह खरवार को सात अक्टूबर 2017 को एनआईए ने गिरफ्तार किया गया था।

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नौ जुलाई 2008 को बुंडू के एसएस हाई स्कूल में एक समारोह के दौरान रमेश सिंह मुंडा सहित चार लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। रांची पुलिस के अलावा सीआईडी भी इस हत्याकांड की जांच कर चुकी है लेकिन ये हत्यारे तक नहीं पहुंच सके थे। इसके बाद घटना के नौ साल बाद एनआईए ने 28 जून 2017 को मामले को टेकओवर किया। इस मामले में पूर्व मंत्री गोपाल सिंह पातर उर्फ राजा पीटर एवं उसके अंगरक्षक शेषनाथ सिंह खरवार, नक्सली कुंदन पाहन समेत करीब 15 आरोपित जेल में हैं।