शुभेंदु ने सुप्रीम कोर्ट में दी हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती

पंचायत चुनाव भाषणों से जुड़ा मामला

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कोलकाता: भारतीय जनता पार्टी के विधायक और पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख किया है, जिसने उनके पंचायत चुनाव भाषणों में कथित तौर पर शत्रुता को बढ़ावा देने के लिए उनके खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज करने का मार्ग प्रशस्त किया है। अधिकारी की वकील बांसुरी स्वराज ने मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए आज न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और सुधांशु धूलिया की पीठ के समक्ष इसका उल्लेख किया। पीठ ने बताया कि मामला 4 अगस्त को सूचीबद्ध किया जाएगा।

वकील बांसुरी स्वराज ने उत्तर दिया, वह (शुभेंदु) एक अनिश्चित स्थिति में है। न्यायमूर्ति कौल ने बदले में आश्वासन दिया इसे सूचीबद्ध किया जाएगा। इससे पहले 20 जुलाई के एक आदेश में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल पुलिस को एक जनहित याचिका (पीआईएल) को अदालत के समक्ष एक शिकायत के रूप में विचार करने का निर्देश दिया था। न्यायमूर्ति आईपी मुखर्जी और न्यायमूर्ति विश्वरूप चौधरी की खंडपीठ ने पुलिस से यह जांच करने को कहा था कि क्या अधिकारी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153ए (विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) के तहत कोई मामला बनता है, और भाजपा नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा था।

प्रासंगिक रूप से, न्यायमूर्ति आईपी मुखर्जी और न्यायमूर्ति विश्वरूप चौधरी की खंडपीठ ने देखा कि शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने पर रोक लगाने वाले न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा द्वारा पारित पहले के आदेशों को गलत तरीके से पढ़ा जा रहा था।

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा था कि हमारे संविधान का अनुच्छेद 361 केवल भारत के राष्ट्रपति और राज्य के राज्यपाल को आपराधिक मुकदमा चलाने से छूट देता है। विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 41 (डी) कहती है कि किसी भी व्यक्ति को आपराधिक मामले में कोई कार्यवाही शुरू करने या मुकदमा चलाने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा नहीं दी जा सकती है। उक्त आदेशों की व्याख्या किसी बाद की घटना, कार्य, लेनदेन या तथ्यों के लिए उक्त प्रतिवादी के खिलाफ किसी भी आपराधिक शिकायत या प्रथम सूचना रिपोर्ट के पंजीकरण को रोकने के रूप में नहीं की जानी चाहिए।