हाईकोर्ट में अभिषेक के खिलाफ शुभेंदु की याचिका
रैलियों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग को बाधित करने का आरोप
कोलकाता : विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने गुरुवार को कलकत्ता हाईकोर्ट में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एक जनहित याचिका दायर की है।
अधिकारी ने अभिषेक पर राजनीतिक रैलियों के दौरान बिना अनुमति के राष्ट्रीय राजमार्गों को बाधित करने का आरोप लगाया है।
रिपोर्ट के अनुसार, यह मामला हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम और न्यायाधीश हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ में 7 जून को सुनवाई होने की संभावना है।
याचिका में शुभेंदु के वकील ने आरोप लगाया कि अभिषेक बनर्जी के चल रहे जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान, उन्होंने इस महीने पूर्व अनुमति के बिना उत्तर दिनाजपुर जिले के इटाहार और मुर्शिदाबाद जिले के फरक्का में राष्ट्रीय राजमार्गों पर रैलियां की थीं।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के अनुसार, बिना पूर्व अनुमति के राष्ट्रीय राजमार्गों को अवरुद्ध करके रैली या जुलूस निकालना जुर्म।
बता दें, शुभेंदु ने 27 मई को मालदा में एक राजनीतिक रैली करने की अनुमति के लिए एक और याचिका दायर की है।
रैली के लिए उनके आवेदन को जिला पुलिस द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि कार्यक्रम के दिन से 15 दिन पहले अनुमति मांगी गई थी, जिसके बाद उन्होंने अदालत का रुख किया है।
अधिकारी के वकील ने तर्क दिया कि चूंकि ऑनलाइन आवेदन का कोई प्रावधान नहीं था इसलिए देरी हुई।
उल्लेखनीय है कि हाल ही में पुलिस ने बीजेपी विधायक शुभेंदु को हावड़ा जिले के श्यामपुर में रैली करने की अनुमति देने से भी इनकार कर दिया था लेकिन बीजेपी नेता कोर्ट की मंजूरी लेकर रैली में शामिल होने में कामयाब रहे।
हाईकोर्ट के न्यायाधीश राजशेखर मंथा ने विशेष रूप से विपक्षी पार्टियों के मामले में या राज्य सरकार के खिलाफ जाने वाले किसी भी मुद्दे पर रैलियों या जनसभाओं की अनुमति देने में राज्य प्रशासन की अनिच्छा पर भी सवाल उठाया।
उन्होंने सवाल किया कि हर बार व्यक्तियों या समूहों को अनुमति के लिए कोर्ट का दरवाजा क्यों खटखटाना पड़ता है।