SSC : बंगाल में व्यावसायिक और शारीरिक शिक्षा नियुक्ति पर अंतरिम रोक

कलकत्ता हाईकोर्ट ने 1 दिसंबर तक लगाई रोक

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कलकत्ताः कलकत्ता हाईकोट ने शुक्रवार को स्कूलों में व्यावसायिक और शारीरिक शिक्षा के शिक्षकों की नियुक्ति पर अंतरिम रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के निर्देश मुताबिक राज्य स्कूल सेवा आयोग (SSC) 1 दिसंबर तक कोई भर्ती प्रक्रिया आयोजित नहीं कर पाएगा। हाईकोर्ट के न्यायधीश विश्वजीत बोस ने यह निर्देश दिया।

हाईकोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को उन लोगों को नियुक्ति पत्र जारी करने से भी रोक दिया, जिन्हें व्यावसायिक शिक्षा और शारीरिक शिक्षा के लिए सिफारिश के पत्र पहले ही मिल चुके हैं। साथ ही उन्होंने रिक्ति पर राज्य की स्थिति जानने के लिए कहा और एक हलफनामा प्रस्तुत करने का आदेश दिया जो 28 नवंबर तक अदालत में जमा करना होगा। इस मामले में अगली सुनवाई 30 नवंबर को होगी।

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दूसरी ओर, हाईकोर्ट द्वारा गुरुवार को नाराजगी जताए जाने के बाद SSC के वकील ने शुक्रवार को अदालत से कहा कि बर्खास्त किए गए शिक्षकों के लिए आयोग याचना नहीं करेगा।

इस बीच SSC की ओर से अदालत को सूचित किया गया कि वे अतिरिक्त रिक्तियों पर निरस्त किये गये अभ्यर्थियों की नियुक्ति के आवेदन पत्र वापस ले लेंगे।

उल्लेखनीय है कि हाल ही में SSC ने हाईकोर्ट में चार नए हलफनामे दाखिल किए हैं। इनमें अनुरोध किया गया है कि जिन अभ्यर्थियों का नियोजन निरस्त कर दिया गया है, उन्हें उनके राज्य द्वारा सृजित अतिरिक्त रिक्तियों में नियुक्ति की अनुमति दी जाये।