शाहजहां शेख मामले में फंसी राज्य सरकार

हाईकोर्ट ने ईडी को अवमानना केस दायर करने की दी मंजूरी

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कोलकाता, सूत्रकार : संदेशखाली हमले के मास्टर माइंड शाहजहां शेख और संदेशखाली के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल सरकार फंसती दिख रही है। दरअसल कलकत्ता हाईकोर्ट ने ईडी को बंगाल सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका दायर करने की मंजूरी दे दी है।

पश्चिम बंगाल पुलिस ने हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद मंगलवार को टीएमसी नेता शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंपने से इनकार कर दिया था। ईडी की तरफ से डिप्टी सॉलिसिटर जनरल धीरज त्रिवेदी ने हाईकोर्ट से बंगाल सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका दायर करने और उस पर जल्द सुनवाई की अनुमति मांगी, जिसकी हाईकोर्ट पीठ ने मंजूरी दे दी।

हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंपी थी शाहजहां शेख की कस्टडी

कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस हरीश टंडन और हिरण्मय भट्टाचार्य की डिविजन बेंच ने ईडी को बंगाल सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका दायर करने की मंजूरी दी है।

इससे पहले मंगलवार को हाईकोर्ट ने ईडी टीम पर हमले की जांच सीबीआई को सौंपने और सीबीआई को शाहजहां शेख की कस्टडी देने का निर्देश दिया था। इसके लिए अपराह्न साढ़े बजे तक का समय निर्धारित कर दिया गया था।

कोर्ट के आदेश के मुताबिक सीबीआई की टीम मंगलवार को भवानी भवन स्थित सीआईडी हेडक्वार्टर में शाहजहां शेख को अपनी हिरासत में लेने पहुंची थी। लेकिन करीब दो घंटे तक इंतजार करके वापस लौट गई। क्योंकि बंगाल पुलिस ने शाहजहां शेख की कस्टडी सीबीआई को यह कहकर सौंपने से इनकार कर दिया कि बंगाल सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।

ईडी टीम पर हमले का आरोपी है शाहजहां

शाहजहां शेख राशन घोटाले का आरोपी है। वह गिरफ्तार पूर्व खाद्य मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक का खास बताया जाता है जो राशन घोटाले में ही जेल में हैं। बीते 5 जनवरी को राशन घोटाले में ईडी की एक टीम संदेशखाली स्थित शाहजहां शेख के ठिकानों पर छापेमारी करने पहुंची थी, लेकिन शाहजहां शेख के समर्थकों ने ईडी की टीम पर पथराव कर दिया था। इस घटना में ईडी के कई अधिकारी घायल हुए थे।

ईडी ने हमले के मामले में शाहजहां शेख के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। साथ ही बीते दिनों संदेशखाली में लोगों की जमीन अवैध रूप से कब्जाने और महिलाओं के यौन शोषण करने के मामले में भी शाहजहां शेख समेत टीएमसी नेताओं पर आरोप लगे थे। काफी हंगामे के बाद बीते 29 फरवरी को शाहजहां शेख को पुलिस ने गिरफ्तार किया था।

राज्य  सरकार ने शाहजहां शेख मामले की जांच सीआईडी से कराने का आदेश दिया था। लेकिन मंगलवार को कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस टीएस शिवगणनम की पीठ ने ईडी टीम पर हमले की जांच सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया था। हालांकि बंगाल पुलिस ने सीबीआई को शाहजहां शेख को नहीं सौंपा, जिस पर बंगाल की सरकार घिरती नजर आ रही है।