रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि रात 12 बजे के बाद किसी भी हाल में बार व रेस्टोरेंट खुला नहीं रहना चाहिए। इस मामले में स्वत: संज्ञान लेकर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह निर्देश दिया। कहा कि शहर में बार व रेस्टोरेंट की संख्या बढ़ती जा रही है। इनमें कई बार ऐसे हैं, जिनके पास लाइसेंस भी नहीं है, लेकिन वहां शराब पीने की व्यवस्था रहती है। लालपुर, डोरंडा, बिरसा चौक के आसपास, तुपुदाना में कई रेस्टोरेंट खुले हैं, जहां लोग रात में शराब का सेवन करते हैं। बिना लाइसेंस के चल रहे इन रेस्टोरेंट में शराब की व्यवस्था रहती है। कोर्ट ने ऐसे रेस्टोरेंट के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। अदालत ने अपनी टिप्पणी में कहा कि पुलिस नशा रोकने के लिए अभियान को सिर्फ आइवाश का रूप न दे, सामाजिक दायित्व का ख्याल रख नशा उन्मूलन के खिलाफ गंभीरता से अभियान चलाए।
ये भी पढ़ें : पलामू में माओवादियों ने मचाया उत्पात, विधायक के भाई की तीन गाड़ियां फूंकीं