सरकार के खिलाफ छात्रों का हल्लाबोल, 200 मीटर के दायरे में धारा-144 लागू

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास और सचिवालय के 200 मीटर के दायरे में धारा-144 लागू कर दी गई है

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रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास और सचिवालय के 200 मीटर के दायरे में धारा-144 लागू कर दी गई है. रांची जिला प्रशासन ने इस दौरान इन जगहों के आसपास 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी है. गौरतलब है कि हेमंत सोरेन सरकार की योजना नीति के खिलाफ छात्र संगठनों ने सीएम आवास का घेराव करने का फैसला किया है. कार्यक्रम के तहत छात्र पहले मोरहाबादी मैदान में एकत्र होंगे और फिर रैली के रूप में मुख्यमंत्री आवास की ओर मार्च करेंगे. हालांकि जिला प्रशासन ने मोरहाबादी के मुख्य निकास द्वार पर बेरिकेडिंग लगा दी है. उल्लेखनीय है कि हेमंत सोरेन सरकार द्वारा हाल ही में लाई गई नियोजन नीति के खिलाफ झारखंड राज्य छात्र संघ ने तीन दिवसीय आंदोलन की घोषणा की है. पहले दिन यानी आज मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाना है.

 

18 अप्रैल की शाम को मशाल जुलूस निकाला जाना है

18 अप्रैल की शाम को सभी प्रखंड व जिला मुख्यालयों पर मशाल जुलूस निकाला जाना है. 19 जुलाई को झारखंड बंद का आह्वान किया गया है. छात्रों की मांग है कि सरकार 60:40 योजना नीति को वापस ले और खतियान आधारित नियोजन नीति बनाए. रिक्त पदों पर तत्काल भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करें. नियोजन नीति में स्थानीय भाषा, संस्कृति और पर्यावरण का ज्ञान अनिवार्य करने की भी मांग की गई है. बता दें कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले खतियान आधारित नियोजन नीति बनाने का वादा किया था. फरवरी 2020 में नियोजन नीति बनाई गई जिसमें तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नौकरी के लिए झारखंड से ही 10वीं-12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य कर दिया गया. स्थानीय भाषा, संस्कृति और पर्यावरण का ज्ञान अनिवार्य कर दिया गया है. हिंदी को स्थानीय भाषाओं की सूची से हटाकर उर्दू को शामिल किया गया। हालांकि, दिसंबर 2022 में हाईकोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया था.

 

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