नाम के आगे डॉक्टरेट नहीं लगा सकेंगे सुबिरेश भट्टाचार्य: हाईकोर्ट
न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय ने शुक्रवार को यह आदेश दिया
कोलकाताः राज्य में शिक्षक भर्ती भ्रष्टाचार मामले में एसएससी के पूर्व अध्यक्ष सुबिरेश भट्टाचार्य की मुश्किल और बढ़ गयी है। वे अपने नाम के आगे डॉक्टरेट की डिग्री नहीं लगा सकेंगे।
कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय ने शुक्रवार को यह आदेश दिया। जस्टिस ने ग्रुप डी भर्ती भ्रष्टाचार मामले में आदेश दिया कि जब तक मामला सुलझ नहीं जाता, तब तक वे अपनी ‘डॉक्टरेट’ उपाधि का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा केंद्रीय बल उसके परिवार की निगरानी करेंगे।
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इस मामले में न्यायाधीश जानना चाहते हैं कि आखिर किसके निर्देश पर इतने लोगों को अवैध रूप से नियुक्त किया गया है? उन्होंने सुबिरेश को निर्देश दिया कि उनके नाम सार्वजनिक किए जाएं। उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय के कुलपति सुबिरेश 2014-2018 तक 4 वर्षों के लिए स्कूल सेवा आयोग के अध्यक्ष थे। शिक्षक भर्ती भ्रष्टाचार मामले में जस्टिस रंजीत बाग कमेटी की रिपोर्ट में उनका नाम है।
गौरतलब है कि 24 अगस्त को सीबीआई ने सीधे सुबिरेश के फ्लैट पर छापेमारी की थी। सुबिरेश से समय-समय पर पूछताछ की गई थी। उसके बाद 19 सितंबर को उन्हें सीबीआई ने गिरफ्तार किया था।