शिक्षक भर्ती घोटाले में अभिषेक बनर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

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पश्चिम बंगाल : बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी पर कोलकाता हाईकोर्ट द्वारा 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश पर रोक लगा दी है। लेकिन टीएमसी के गिरफ्तार नेता कुंतल घोष के पत्र को लेकर सीबीआई द्वारा पूछताछ पर रोक करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। बता दें कि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि कुंतल घोष के पत्र मामले में जरूरत पड़ने पर सीबीआई अभिषेक बनर्जी से पूछताछ कर सकती है। जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है तथा अभिषेक बनर्जी को कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की गई। हालांकि 25 लाख रुपये जुर्माने के आदेश पर स्थगन आदेश दिया गया है।