सुप्रीम कोर्ट ने माणिक के बेटे को दी सशर्त जमानत

प्राथमिक भर्ती भ्रष्टाचार

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कोलकाता, सूत्रकार : प्राथमिक भर्ती भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार तृणमूल विधायक माणिक भट्टाचार्य के बेटे सौभिक भट्टाचार्य को जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को माणिक-पुत्र को सशर्त जमानत दे दी। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की खंडपीठ ने यह आदेश दिया।

माणिक की पत्नी शतरूपा भट्टाचार्य को स्कूल भर्ती भ्रष्टाचार मामले में पिछले साल अगस्त में जमानत मिल गई थी। कलकत्ता हाई कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत दे दी थी। इसके बाद नवंबर में सौभिक जमानत अर्जी लेकर सुप्रीम कोर्ट में गया था। करीब तीन महीने बाद उसे जमानत मिल गई।

बता दें कि, माणिक की पत्नी शतरूपा और बेटे सौभिक ने पिछले साल फरवरी में आत्मसमर्पण कर दिया था। कोर्ट ने दोनों को जेल हिरासत में भेजने का आदेश दिया था। बाद में न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष ने अगस्त में शतरूपा को जमानत दे दी थी। उन्होंने कहा था कि अदालत को नहीं लगता कि माणिक भट्टाचार्य की पत्नी को अब हिरासत में रखना जरूरी है।

हालांकि, जमानत मिलने के बावजूद सौभिक को शर्तों का पालन करना होगा। उन्हें 20 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत मिल गई। कोर्ट ने आदेश दिया कि शतरूपा राज्य से बाहर कहीं नहीं जा सकतीं। इसके अलावा उनका पासपोर्ट ईडी के पास जमा कराया जाए। उन्हें भर्ती भ्रष्टाचार मामले में 11 अक्टूबर, 2022 को ईडी ने गिरफ्तार किया था। तब से वह प्रेसीडेंसी जेल में बंद है।