बीजेपी एमपी निशिकांत दुबे व मनोज तिवारी को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

170

देवघर : सुप्रीम कोर्ट ने देवघर हवाई अड्डे से शाम के समय उड़ान भरने के विवाद पर भाजपा निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी सहित अन्य को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस संजय करोल की पीठ ने झारखंड सरकार की ओर से हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

 

ये भी पढ़ें :  झारखंड में अपराधी बेलगाम डीएसपी और सब इंस्पेक्टर पर चलाई गोली

क्या है मामला ?

भाजपा निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी पर आरोप है कि इन्होंने अगस्त 2022 में देवघर हवाई अड्डे पर सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया। एटीसी पर शाम में निजी विमान को उड़ान भरने के लिए दबाव बनाया था। सुनवाई के दौरान सरकार ने कहा कि अभी इस मामले की जांच चल रही थी, तभी हाई कोर्ट ने अपना निर्णय सुना दिया। इस मामले में जांच अधिकारी ने पाया है कि एटीसी ने कम दृश्यता होने के कारण उड़ान भरने की अनुमति देने से मना कर दिया था। सरकार ने यह भी कहा कि निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी ने सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया था। दोनों सांसद हैं और मनोज तिवारी नागरिक उड्डयन की स्थायी समिति के सदस्य हैं।