Supreme Court on NFSA: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से पूछा, कितने मजदूरों को मिल रहा अनाज

20 फरवरी को अगली सुनवाई

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नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट (NFSA) को लेकर सवाल किया है। कोर्ट ने पूछा है कि सरकारें बताएं कि रजिस्टर्ड 28 करोड़ 55 लाख मजूदरों में से कितने के पास राशन कार्ड है और कितने लोगों को एनएफएसए के तहत अनाज मिल रहा है।

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सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्यीय बेंच में शामिल एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा कि पूरे मामले की अगली सुनवाई 20 फरवरी को होगी। कोर्ट ने साथ ही कहा कि केवल रजिस्ट्रेशन ही काफी नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार से कहा कि वो ई-श्रम पोर्टल से एकत्रित किए गए डेटा को राज्यों के साथ साझा करे। साथ ही राज्य सरकारों से भी कहा कि वो बताएं कि प्रवासी मजदूरों कितने हैं ताकि उनको फायदा मिल सके। इसके अलावा, कोर्ट ने राज्य सरकारों से अगली सुनवाई में मौजूद रहने के लिए कहा है।

केंद्र सरकार ने क्या कहा था

बता दें, इससे पहले ही केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि वो नेशनल इनफार्मेशन सेंटर फॉर रजिस्ट्रेशन के साथ मिलकर ऐसा पोर्टल बनाने की तैयारी कर रही है। ऐसा इसलिए किया जा रहा ताकि प्रवासी मजदूरों को लाभ मिल सके।

क्या मकसद बताया ?

केंद्र सरकार ने कहा कि रजिस्ट्रेशन का मकसद प्रवासी मजदूरों तक फायदा पहुंचाना है। इसके लिए काम किया जा रहा है।