अभिषेक और रुजिरा मामले में सप्रीम कोर्ट ने ईडी से किया सवाल, पूछा 

रुजिरा को विदेश जाने से क्यों रोका गया

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नई दिल्ली/ कोलकाता: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ईडी से कहा कि तृणमूल के अखिल भारतीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को विदेश यात्रा से नहीं रोका जाना चाहिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा है कि अभिषेक की पत्नी रुजिरा नरूला बनर्जी को विदेश जाने से क्यों रोका गया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच एजेंसी से यह भी पूछा है कि रुजिरा के खिलाफ लुकआउट नोटिस क्यों जारी हुई। इस बारे में ईडी अगले शुक्रवार को कोर्ट को जानकारी देगा। उस दिन इस मामले की अगली सुनवाई है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की ईडी से टिप्पणी है कि जांच के लिए जरूरी हो तो बार-बार समन करें। सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश के मुताबिक जांच करने में कहां बाधा है? सोमवार को जस्टिस संजय किसन कौल की बेंच के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।

अभिषेक की पत्नी रुजिरा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और शिकायत की कि केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी उन्हें बिना किसी कारण के विदेश जाने से रोक रही है। रुजिरा के वकील कपिल सिब्बल ने इस मामले पर शीर्ष अदालत का ध्यान आकर्षित किया। कोर्ट में अभिषेक-पत्नी का बयान था कि ईडी ने कभी भी विदेश यात्रा पर प्रतिबंध नहीं लगाया है, जबकि वह लंबे समय से जांच कर रही है। लेकिन हाल ही में उन्हें बिना वजह विदेश जाने से रोक दिया गया।

गौरतलब है कि रुजिरा को 5 जून को इमिग्रशन विभाग के कर्मचारियों ने कोलकाता एयरपोर्ट पर रोक लिया था। रुजिरा के करीबी सूत्रों के मुताबिक, वह अपने दो बच्चों के साथ दुबई की फ्लाइट पकड़ने के लिए एयरपोर्ट गई थीं। इससे पहले कि वह विमान पकड़ पाती, उन्हे ‘रोक’ लिया। उन्हें एयरपोर्ट पर उपस्थित होने का नोटिस जारी किया गया था। कुछ देर इंतजार करने के बाद अभिषेक-पाटनी एयरपोर्ट से निकल गयीं।