टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से राहत

बंगाल शिक्षक भर्ती भ्रष्टाचार मामला :

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कोलकाता / नई दिल्ली : बंगाल शिक्षक भर्ती भ्रष्टाचार मामले में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी को राहत मिली है। भर्ती भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार टीएमसी के युवा नेता कुंतल घोष के पत्र को लेकर अब सीबीआई अभिषेक बनर्जी से पूछताछ नहीं कर सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। अब सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक बनर्जी से संबंधित मामले की सुनवाई 24 अप्रैल को होगी।

उल्लेखनीय है कि शिक्षक भर्ती में भ्रष्टाचार के आरोपी टीएमसी नेता कुंतल घोष ने हाईकोर्ट के न्यायाधीश को पत्र लिखा था। हाईकोर्ट के न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय ने कुंतल घोष के पत्र को लेकर दिए निर्देश में कहा था कि जरूरत पड़ने पर ईडी, सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियां ​​अभिषेक से पूछताछ कर सकती हैं।

लेकिन टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने हाईकोर्ट के न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है।

बता दें, कुंतल घोष ने केंद्रीय जांच एजेंसी पर दबाव बनाने का आरोप लगाया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि सीबीआई उन्हें कई लोगों के नाम उजागर करने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि केंद्रीय जांचकर्ता उनके मुंह से अभिषेक बनर्जी का नाम लेने की कोशिश कर रहे हैं।

गौरतलब है कि टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने हाल ही में धर्मतल्ला के शहीद मीनार पर खड़े होकर यही दावा किया था। अगले दिन कुंतल घोष ने यही आरोप लगाया था। उन्होंने अलीपुर कोर्ट के न्यायाधीश को शिकायत करते हुए पत्र लिखा था। इस पत्र के आधार पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय अपनी टिप्पणी पहले ही व्यक्त कर चुके हैं।

बता दें, बंगाल में शिक्षक भर्ती भ्रष्टाचार की सीबीआई और ईडी जांच कर रहा है। इस मामले में टीएमसी के 3 विधायक व पर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी, माणिक भट्टाचार्य और जीवनकृष्ण साहा को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। इसके अलावा, शिक्षा विभाग के कई पूर्व पदाधिकारी और टीएमसी के कई नेताओं को भी सीबीआई गिरफ्तार कर चुका है।