कोयला तस्करी मामले में अभिषेक बनर्जी को सुप्रीम राहत

तृणमूल नेता को अब 10 जुलाई तक ईडी नहीं दे पाएगी समन

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कोलकाता, सूत्रकार : ईडी फिलहाल तृणमूल कांग्रेस के अखिल भारतीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को दिल्ली तलब नहीं कर सकती है। कोयला तस्करी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतरिम आदेश बरकरार रखते हुए कहा कि ईडी डायमंड हार्बर के तृणमूल सांसद के खिलाफ कोई ‘सख्त कार्रवाई’ नहीं कर सकती है। इस मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी।
इस संदर्भ में अभिषेक के वकील संजय बसु ने कहा कि शिकायतकर्ता एक सांसद हैं। वह आगामी लोकसभा चुनाव में डायमंड हार्बर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। अभिषेक और उनकी पत्नी रुजिरा नरूला बंद्योपाध्याय जांच एजेंसी को सहयोग कर रहे हैं।

शीर्ष अदालत में ईडी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने मामले को स्वीकार किया। साथ ही उन्होंने कहा कि मार्च 2022 के बाद ईडी ने इस मामले में अभिषेक को समन नहीं किया। उसी साल सितंबर के बाद कोयला तस्करी मामले में भी रुजिरा को समन नहीं किया गया था। इसलिए जांच एजेंसी को उन दोनों लोगों को समन करने की कोई जल्दी नहीं है।
गौरतलब है कि कोयला तस्करी मामले में ईडी अभिषेक और उनकी पत्नी रुजिरा से कई दौर में पूछताछ कर चुकी है। इससे पहले दोनों को इस संबंध में पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया गया था। लेकिन अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी ने ईडी की कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की।

उन्होंने अर्जी में कहा कि उनसे कोलकाता में पूछताछ की जाये। 17 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में भी अभिषेक के पक्ष में फैसला सुनाया था। शीर्ष अदालत ने तृणमूल सांसद और उनकी पत्नी से दिल्ली की जगह कोलकाता में पूछताछ करने का आदेश दिया। लेकिन साथ ही यह भी कहा कि राज्य पुलिस और प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अभिषेक-रुजिरा से पूछताछ के दौरान कोलकाता में ईडी अधिकारियों को किसी भी उत्पीड़न का सामना न करना पड़े।