निलंबित IAS छवि रंजन की याचिका खारिज

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Ranchi : लैंड स्कैम में जेल में बंद रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन की याचिका प्रीवेन्शन ऑफ मनी लाउंड्रिंग एक्ट कोर्ट ने खारिज कर दी है. छवि रंजन ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर कोर्ट से यह मांग की थी की उन्हें उनकी पत्नी और बच्ची से सप्ताह में दो दिन मिलने की इजाजत दी जाए, लेकिन कोर्ट ने उन्हें परिवार से मिलने की अनुमति देने से इंकार कर दिया है. कोर्ट के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की कोर्ट में छवि रंजन की याचिका पर सुनवाई हुई. 18 मई को हुई सुनवाई के दौरान छवि रंजन के अधिवक्ता ने कोर्ट से आग्रह किया था कि उन्हें सप्ताह में दो दिन परिवारवालों से मिलने दिया जाए. विशेष लोक अभियोजक शिव प्रसाद उर्फ काका जी ने इस मांग का पुरज़ोर विरोध करते हुए दलील दी कि न्यायिक हिरासत में रह रहे किसी भी व्यक्ति को विशेष सुविधा नहीं दी जानी चाहिए. काका जी ने कहा था, जब तक आरोपी जेल में है, उसे जेल मैनुअल के मुताबिक़ ही सुविधा मिलती है. दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने छवि रंजन की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. बुधवार को कोर्ट ने छवि रंजन की याचिका को खारिज कर दिया.

 

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