निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को हाईकोर्ट से नहीं मिली जमानत

मनरेगा की योजनाओं में घोटाले के जरिए अवैध कमाई और मनी लांड्रिंग का है मामला

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रांची: मनरेगा की योजनाओं में घोटाले के जरिए अवैध कमाई और मनी लांड्रिंग मामले में  निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने उनके द्वारा दाखिल जमानत याचिका खारिज कर दी है।

हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश कुमार की अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद पूजा सिंघल को जमानत देने से इनकार कर दिया। पूजा सिंघल ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए जमानत देने की गुहार लगाई थी। पूजा सिंघल को जमानत के लिए अभी और इंतजार करना होगा।

इससे पहले पूजा सिंघल की ओर से निचली अदालत में जमानत याचिका दाखिल की गई थी लेकिन अदालत ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद पूजा सिंघल ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी.लेकिन यहां से भी उन्हें राहत नहीं मिली।

बता दें कि, बीते 6 मई को ईडी ने पूजा सिंघल के आवास और उनसे जुड़े 2 दर्जन से भी ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान उनके पति के सीए सुमन कुमार के ठिकानों से 19 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद किया गया था। इस मामले में पूछताछ के बाद ईडी ने 11 मई को पूजा सिंघल को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद ईडी ने उन्हें रिमांड पर लेकर कई दिनों तक पूछताछ की थी।